आज से 15 जनवरी 2022 तक राशन का निःशुल्क वितरण, मिलेगा नमक, साबुत चना और खाद्य तेल

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबूत चना, खाद्य तेल (सरसों तेल/रिफाइण्ड ऑयल) तथा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके दृष्टिगत कल 06 जनवरी, 2022 से 15 जनवरी, 2022 के मध्य प्रथम चक्र में निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस सम्बन्ध में खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्तअनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। प्रत्येक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

अनिल दुबे ने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 15 जनवरी, 2022 होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के इस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 08 दिवसों में विभक्त करते हुये सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकट्ठी न हो तथा सर्वे स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े।

अपर आयुक्त ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी रखी जाये।

Related Articles

Back to top button
btnimage