एलडीए: सुलभ आवास में अवैध रूप से संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ चलेगा अभियान

  • लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ0 रोशन जैकब ने जनता अदालत में सुनवाई के दौरान दिये कार्यवाही के आदेश
  • कानपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना की जांच में फर्जी रजिस्ट्री पाये जाने पर सम्बंधित के खिलाफ दर्ज करायी जाए एफ0आई0आर
  • ई0डब्ल्यू0एस व एल0आई0जी0 भवनों एवं दुकानों के भुगतान में देरी पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज को कम करने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश
  • जनता अदालत में प्राप्त हुए कुल 54 प्रार्थना पत्रों में से 19 प्रकरणों का मौके पर कराया गया निस्तारण

लखनऊ 21 सितम्बर2023
लखनऊ विकास प्राधिकरण की सुलभ आवास योजना के फ्लैटों में अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। प्राधिकरण की अध्यक्ष व मण्डलायुक्त, लखनऊ डाॅ0 रोशन जैकब ने गुरूवार को प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत में जन सुनवाई के दौरान इस बाबत आदेश जारी किये हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी व अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जनता अदालत में पहुंचे ई0डब्ल्यू0एस व एल0आई0जी0 भवनों के दो आवंटियों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि समय पर धनराशि का भुगतान न करने पर प्राधिकरण द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया गया। जिससे सम्पत्ति की कीमत लाखों में पहुंच गयी है और वह लोग भुगतान कर पाने में असमर्थ हैं। अब उनके पास मकान खाली करने की नोटिस आ रही है। इस पर मण्डलायुक्त ने ई0डब्ल्यू0एस व एल0आई0जी0 भवनों एवं दुकानों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कम करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना की जांच में जो फर्जी रजिस्ट्री के प्रकरण सामने आ रहे हैं, उनमें समस्त सम्बंधित लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर दर्ज करायी जाए।

जनता अदालत में पहुंचे ऐशबाग की मोतीझील कालोनी निवासी मुसीर हुसैन ने प्रार्थना पत्र दिया कि उन्हें प्राधिकरण से भवन संख्या ई-1/93 आवंटित है। जिसके सापेक्ष उन्होंने विभाग द्वारा बतायी गयी समस्त धनराशि ओ0टी0एस योजना में जमा कर दी थी। लेकिन, कई बार आवेदन करने पर भी अभी तक भवन की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। इस पर उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने सम्बंधित बाबू गिरीश शर्मा को कमेटी हाॅल में तलब करके जमकर फटकार लगायी। उपाध्यक्ष के निर्देश पर महज तीन घंटे में ही ही सम्पत्ति की गणना कराकर रजिस्ट्री की कार्यवाही प्रचलित करायी गयी।

इसके अतिरिक्त जानकीपुरम निवासी ललित दीक्षित ने भूखण्ड की रजिस्ट्री के लिए आवेदन दिया। वहीं, कानपुर रोड योजना निवासी मुकेश कुमार मौर्या तथा सज्जादबाग निवासी साहिब आलम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित भवनों की रजिस्ट्री के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर उपाध्यक्ष ने इन तीनों आवंटियों को सम्बंधित कर्मचारियों के साथ प्राधिकरण के नवीन भवन में लगे निबंधन कैम्प में भेजा, जहां तीनों के पक्ष में रजिस्ट्री की कार्यवाही निष्पादित करवायी गयी। इसके अलावा अवैध निर्माण की कुछ शिकायतों पर उपाध्यक्ष ने सम्बंधित जोनल अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजकर जांच करवायी। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत में जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया। इस दौरान रजिस्ट्री, फ्री-होल्ड, सीमांकन, कब्जे, अवैध निर्माण व एनओसी आदि से सम्बंधित कुल 54 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 19 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में समय-सीमा निर्धारित करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।

जनता अदालत में विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, प्रिया सिंह, श्रद्धा चौधरी, देवांश त्रिवेदी, नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी, एस0डी0एम शशिभूषण पाठक, अधिशासी अभियंता संजीव कुमार गुप्ता, नवनीत शर्मा, उप सचिव माधवेश कुमार एवं अतुल कृष्ण समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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