पारा में दो अवैध निर्माण सील, बाकी पर कब चलेगा बुलडोजर?

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में आज शनिवार को पारा में दो अवैध निर्माण सील किये गये।

प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी रामशंकर ने बताया कि कमलेश यादव, राजेश यादव व अन्य द्वारा बैगर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये थाना-पारा क्षेत्र अन्तर्गत हंसखेड़ा रोड पर पैरामाउण्ट हाईट के सामने लगभग 1100 वर्गफुट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर लोअर व अपर ग्राउण्ड की छत का निर्माण व्यावसायिक इस्तेमाल हेतु किया जा रहा था। वर्तमान में प्रथम तल पर कालम का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसके विरुद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-64/2022 योजित किया गया था। जिसमें परिसर को सील किये जाने के आदेश दिये गए थे।

इसके अतिरिक्त संतोष राय द्वारा बैगर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये हंसखेड़ा रोड पर लगभग 1500 वर्गफुट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भूतल का निर्माण करते हुए चुनाई का कार्य कराया जा रहा था, जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-236/2022 योजित किया गया था। जिसमें परिसर को सील किये जाने के आदेश दिये गए थे।

 

उक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक अभियंता संजय जिंदल के नेतृत्व में अवर अभियंता जितेन्द्र कुमार द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से दोनों अनाधिकृत निर्माणों को सील कर दिया गया।

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