एलडीए ने लखनऊ में 6 अवैध निर्माण और अपार्टमेंट, होटल व काॅम्पलेक्स किये सील

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-1, जोन-4 एवं जोन-7 की टीम ने की कार्यवाही

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को गोमती नगर, मडियांव व सआदतगंज क्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान अवैध रूप से निर्मित किये जा रहे अपार्टमेंट, होटल व शाॅपिंग काॅम्पलेक्स समेत 06 बिल्डिंगों को सील किया गया।

प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी वन्दना पाण्डेय ने बताया कि अनमोल तोमर व अन्य द्वारा गोमती नगर के विकास खण्ड में भूखण्ड संख्या-1/54 पर लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह सुभाष यादव द्वारा विकास खण्ड में भूखण्ड संख्या-5/601 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में ममता पैलेस नाम से होटल का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, सिराज अहमद व अन्य द्वारा विजय खण्ड में भूखण्ड संख्या-2/313, 2/314 पर लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अपार्टमेंट का निर्माण करवाया जा रहा था। इसके अलावा गोविंद यादव व अन्य द्वारा विशाल खण्ड में भूखण्ड संख्या-5/22 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में काॅम्पलेक्स का निर्माण कराते हुये व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। उक्त अवैध निर्माणों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। शुक्रवार को सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता संजय भाटी द्वारा प्रश्नगत स्थलों को सील कर दिया गया।

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि आशीष सिंह, प्रदीप सिंह चैहान, पवन शुक्ला व अन्य द्वारा मड़ियांव में आई0आई0एम0 रोड स्थित रायपुर में लगभग 22000 वर्गफिट क्षेत्रफल में अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इस निर्माण कार्य के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता भरत पाण्डेय व प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वारा अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी शशिभूषण पाठक ने बताया कि सचिन गुप्ता व अन्य द्वारा सआदतगंज में कैम्पवेल रोड पर डायमण्ड बेकरी के सामने लगभग 3000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर शाॅपिग काॅम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था। मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इस निर्माण कार्य के खिलाफ विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में प्रवर्तन टीम द्वारा परिसर को सील कर दिया गया।

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