एलडीए: पांच मंजिला अवैध अपार्टमेंट, 69 रो-हाउस भवन व एक व्यवसायिक निर्माण सील

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में शनिवार को प्रवर्तन की टीम ने अमीनाबाद में एक अवैध व्यवसायिक निर्माण, बिजनौर व पी0जी0आई0 थानाक्षेत्र में 69 रो-हाउस भवन और गीतापल्ली में पांच मंजिला अपार्टमेंट को सील किया। यह सभी निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे थे।

प्रवर्तन जोन-2 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि अतुल चावला व अन्य द्वारा पी0जी0आई0 थानाक्षेत्र के हैवतमऊ मवैया के यमुनापुरम में चरन भट्ठा रोड पर लगभग 2800 वर्गफिट क्षेत्रफल में 03 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा हरिद्वार मिश्रा, अरूण तिवारी, अरविंद यादव, सुनील यादव व अन्य द्वारा बिजनौर क्षेत्र में ओमैक्स बाउन्ड्री के पीछे औरंगाबाद जागीर के खसरा संख्या-1198 पर लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल में 1000-1000 वर्गफिट के 66 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। जिनमें से 30 रो-हाउस भवनों का निर्माण पूर्व में कराया गया है और वर्तमान में इनमें फिनिशिंग आदि का कार्य प्रचलित है, जबकि शेष भवन निर्माणाधीन हैं। प्राधिकरण से ले-आउट/मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन अवैध निर्माणों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे।

इसके अलावा सुरेन्द्र अवस्थी व अन्य द्वारा गीतापल्ली के हसनपुर में प्लाट/खसरा संख्या-58, 59 पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित करवाये गये पांच मंजिला अपार्टमेंट को पुनः सील करने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में आज सहायक अभियंता वाई0पी0 सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता उस्मान अली व नागेन्द्र मिश्रा द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से सम्बंधित अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।

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