मिलावटी खाद्य पदार्थो की रोकथाम हेतु चलाये गये विभिन्न अभियान, लगा जुर्माना

उ0प्र0 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ एवं जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में मिलावटी खाद्य पदार्थो की रोकथाम हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानो के तहत नमूने संग्रहितकर जाँच हेतु प्रेषित किये गये थे और प्राप्त जाच रिपोर्ट के आधार पर वाद अपर जिलाधिकारी (नगर-पूर्वी)/न्याय निर्णायक अधिकारी लखनऊ कोर्ट में दायर किये गये थे। न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी अमित कुमार द्वारा माह जनवरी 2023 में 12 वाद निर्णीत करते हुए उन पर 1 लाख 75 हजार रू0 अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है. जिनमें से प्रमुख प्रतिष्ठानो पर आरोपित अर्थदण्ड विवरण निम्नवत् है-
प्रतिष्ठान का नाम व पता खाद्य पदार्थ का नाम/जांच परिणाम अर्थदण्ड
1 अग्रवाल वेयर हाउस, माईल स्टोर भिठौली खुर्द सीतापुर रोड लखनऊ प्रीमियम डायकबेटिक हनी/नियमों का उल्लघन 20000
2 ठालफिन एक्यूवा इन्टरप्राइजेज, रहमानपुर (रामविहार) थाना-चिनहट लखनऊ बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये 20000
3 विजय अवस्थी पुत्र काशी प्रसाद ग्राम तिलकखेडा पोस्ट डिकुनी हरदोई खोया/अधोमानक 20000
4 सक्सेना डिपार्टमेण्टल स्टोर, देवा रोड नियर आयुष्मान होटल चिनहट लखनऊ नमकीन/अधोमानक व मिथ्याछाप 15000
5 नाज होटल, निकट विलाली मस्जिद, मरी माता मन्दिर रोड बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये 15000
6 शैलेन्द्र पुत्र प्रेम शंकर वर्मा, विराम खण्ड गोमतीनगर लखनऊ मैदा/अधोमानक 15000
7 अन्नपूर्णा फूड जक्शन, नियर मडियांव थाना सीतापुर रोड लखनऊ बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये 15000
8 पराग मिल्क बार, लक्ष्मीपुर गेट फैजाबाद रोड लखनऊ दही/अधोमानक 15000
उपरोक्त फर्म/खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड 30 दिन में न जमा किये जाने की दशा में इनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की भाति वसूली प्रमाण पत्र (RC) निर्गत की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त 15 फरवरी को प्राप्त अभिसूचना के आधार पर खाद्य प्रतिष्ठान चम्पारण मीट हाउस वास्तु खण्ड गोमती नगर लखनऊ में संदेह के आधार पर पनीर व खाद्य मसाले के नमूने संग्रहित कर जाच हेतु खाद्य प्रयोगशाला उ0प्र0 प्रेषित किये जा रहे है। खाद्य विश्लेषक उ0प्र0 से जाच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित खाद्य प्रतिष्ठान/खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।
चंपारण रेस्टोरेंट वास्तु खंड (गोमती नगर) चिनहट के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण को शिकायती पत्र दिया गया. जहां सरकार होटलों में सेफ्टी के लिए एक अभियान चला जा रही है वही चंपारण रेस्टोरेंट इन सभी अभियानों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहा है.
चंपारण रेस्टोरेंट के पास ना अपनी कोई पार्किंग व्यवस्था है, ना होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम और आगे रोड पर अतिक्रमण करके धड़ल्ले से होटल चला रहा है. अब देखना है लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चंपारण होटल के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है?








