GDA : RTI अधिनियम 2005 की कार्यशाला का आयोजन कर अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में दिनांक 01-03-2025 को प्राधिकरण सभागार में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना के अधिकार नियमावली 2015 के तहत प्राप्त आरटीआई से संबंधित प्रार्थना पत्रों के गुणवत्तापूर्वक  निस्तारण हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने के उद्देश्य से एक दिन का कार्यशाला का आयोजन प्रातः 10:00 से अपराह्न 3:00 बजे तक किया गया।
उक्त कार्यशाला में राजेश मेहतानी (रिटायर्ड डायरेक्टर) सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग .यू0पी0 हाउसिंग एण्ड डेवलपमेंट बोर्ड, लखनऊ द्वारा कार्यशाला में अधिकारी/कर्मचारियों को PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला में अधिकारियों/कर्मचारियों को आर0टी0आई0 के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समय अंतर्गत निस्तारण कर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराए जाने के बारे में बताया गया।
कार्यशाला में राजेश मेहतानी द्वारा यह भी बताया गया कि आज के समय मे अधिकांश लोगों द्वारा आर0टी0आई0  को हथियार के रूप मे इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे मे आपको अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने की आवश्यकता हैं। अधिनियम एवं नियमावली में स्पष्ट प्रावधान हैं कि किन सूचनाओं को दिया जा सकता हैं, कौन सी सूचनाएं प्रकरण में आच्छादित नहीं हैं। मेहतानी द्वारा कार्यशाला में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लेख करते हुए अत्यन्त सरल भाषा में लोगो को आर0टी0आई0 की आवश्यकता एवं उसके निस्तारण की पद्धति से अवगत कराया गया।
उक्त कार्यशाला मे सचिव,अपर सचिव, वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियंता, विशेष कार्याधिकारी, संयुक्त सचिव ,अधिशासी अभियन्ता गण, सहायक अभियन्ता गण, विधि अधिकारी के साथ प्राधिकरण के समस्त अनुभागों के लिपिक गण उपस्थित थे।

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