जीडीए प्रवर्तन जोन-5: अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, अवैध कॉलोनी ध्वस्त

ग़ाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत अवैध निर्माण पर सतत् निगरानी हेतु दिनांक 27.12.2024 को प्रभारी प्रवर्तन द्वारा प्रवर्तन जोन-5 क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान खसरा संख्या 1127, डासना, आई.एम.एस.ई. कॉलेज की पीछे दीपक यादव, संजय सिंह, राहुल यादव, आजाद व साजेब द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग एवं खसरा संख्या 1006, 993 व 994, ग्राम-महरौली पर चौधरी तेजेन्द्र सिंह पुत्र मोहर सिंह व राजवीर, ओमवीर, सोहनवीर, उदयवीर पुत्रगण ईश्वर द्वारा मिट्टी की सड़क बनाकर अवैध/अनधिकृत रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर विधिवत् ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए निर्देश दिये गये कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई कार्य न कराया जाये तथा जोन से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा सुपरवाईजर स्टाफ को निर्देशित किया गया कि सतत् निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अवैध निर्माण पुनः प्रारम्भ न होने पाये। प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माण/विकास कार्य के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्यवाहियां जारी रहेंगी।
तत्क्रम में निर्माणकर्ताओं/विकासकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि गाजियाबाद़ विकास प्राधिकरण क्षेत्रार्न्तगत भूमि पर विधिवत मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण किया जाये। इसके साथ ही आम जनमानस को भी सूचित किया जाता है कि किसी भी वादग्रस्त/विवादित निर्माण में भवनों का क्रय-विक्रय न करें।