पंचायत चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश

यूपी सीएम न्यूज़।

त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर हो रही लेट लपेट को देखते हुए उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। साथ ही चुनावी तिथियों को घोषित करते हुए निर्वाचन आयोग को घेरा है। न्यायालय ने साफ करते हुए कहा कि अप्रैल तक प्रधानों के और मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराए जाएं।

उच्च न्यायालय ने विजय उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के रुख पर नाराजगी जतायी है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग और सरकार को आदेश देते हुए कहा कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करें। इसके साथ ही 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायत के चुनाव कराएं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, 15 मई तक ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव कराएं। उल्लेखनीय है कि कोरोना के चलते त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया पर काफी असर पड़ा है।

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