UPCM ने विभागों के स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा हेतु सम्यक डैशबोर्ड बनाए जाने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश।
UPCM ने जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित सेवाओं के सीधे आॅन लाइन और सी.एस.सी./जनसेवा केन्द्रों में ई-डिस्ट्रिक्ट/निवेशमित्र पोर्टल पर उपलब्ध होने का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन सेवाओं के आॅन लाइन आवेदनों की संख्या में वृद्धि के लिए लोगों को इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत सम्बन्धित विभाग प्रचार-प्रसार के लिए प्राथमिकता पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
UPCM ने कहा है कि प्रदेश सरकार आमजन को बेहतर व त्वरित सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जनहित गारन्टी अधिनियम से आच्छादित सेवाओं को एण्ड-टू-एण्ड आॅन लाइन प्लेटफाॅर्म पर लाकर ई-डिस्ट्रिक्ट/निवेशमित्र पोर्टल के साथ इसी उद्देश्य से इण्टीगे्रट किया गया है। इस सम्बन्ध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देशित करते हुए UPCM ने कहा कि विभागों के स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा हेतु एक सम्यक डैशबोर्ड बनाया जाए। इस डैशबोर्ड में सभी आवश्यक सूचनाएं यथा कुल प्राप्त आवेदन, कुल निस्तारित आवेदन, कुल लम्बित आवेदन और कुल निर्धारित सीमा के पश्चात लम्बित (डिफाॅल्टेड) आवेदन विशेष रूप से अंकित किए जाएं। इसके साथ ही, डैशबोर्ड में प्रत्येक सूचना को ड्रिल डाउन किए जाने का आॅप्शन भी उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा निर्मित डैशबोर्ड को मुख्यमंत्री कार्यालय के डैशबोर्ड ‘दर्पण’ से इण्टीग्रेट किया जाए, जिससे सम्बन्धित सूचनाओं का उनके स्तर से अनुश्रवण किया जा सके।
UPCM ने यह भी निर्देश दिए हैं कि आवेदक की सहायता के लिए आवेदन की अद्यतन स्थित देखने की सुविधा भी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाए। इसके साथ ही, जनहित गारण्टी अधिनियम की मंशा के अनुरूप विभागीय वेबसाइट पर विभाग के अपीलीय अधिकारी का विवरण भी उपलब्ध कराय जाए। आॅन लाइन अपील दायर करने की सुविधा भी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने सेवाओं के आॅन लाइन उपलब्ध होने के सम्बन्ध में आमजन को जागरूक किए जाने के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराए जाने की अपेक्षा की है।








