परिवहन परिवहन आयुक्त ने सम्भागीय परिवहन अधिकरियों को दिए सख्त आदेश

प्रबन्ध निदेशक परिवहन निगम द्वारा प्रदेश के समस्त अधिकारियों से प्रदेश के राष्ट्रीयकृृत मार्गो पर अनधिकृृत वाहनों के संचालन में प्रभावी रोक के सम्बन्ध में शासन के उच्चतम स्तर से निर्गत आदेशों तथा तदनुक्रम में परिवहन परिवहन आयुक्त उ0प्र0 के भी सम्भागीय परिवहन अधिकरियों/सहायक सम्भागीय अधिकरियों के लिये वर्ष 2011 एवं 2013 से ही प्रभावी स्थायी आदेशों का हवाला देते हुये प्रभावी कार्यवाही के आदेश जारी किये है।
परिवहन निगम मुख्यालय से पत्र निर्गत करते हुये उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को यह स्थिति संज्ञापित करायी है कि अनाधिकृत संचालन के सम्बन्ध में कार्यवाही स्थगित रहने के कारण राष्ट्रीयकृत मार्गो पर अनाधिकृत संचालन व गम्भीर दुर्घटनायें व अन्य अपवादिक घटनायें प्रकाश में आयी है। प्रदेश में बढे़ हुये अनाधिकृत व अनियंत्रित अवैध संचालन को उन्होंने यात्री एवं सड़क सुरक्षा के विपरीत होने के आधार पर जनहित में इस पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता इंगित की है और स्पष्ट निर्देश जारी किये है कि –
1. क्षेत्रीय स्तर पर सम्भागीय परिवहन कार्यालय से सम्पर्क कर प्रत्येक माह कम से कम 01 सप्ताह का विशेष चेकिंग अभियान संचालन करने में निगम स्तर से वांछित सहयोग का विवरण प्राप्त कर यथासंभव प्रदान किया जाये। निगम के प्रत्येक बस स्टेशन की 01 कि0मी0 की परिधि से संचालित हो रहे निजी वाहन के संचालन के स्थान का विवरण फोटोग्राफिक साक्ष्य सहित सम्भागीय परिवहन अधिकारी को इसके राज्य सरकार की ओर से प्रतिबन्धित होने के आधार पर नियंत्रित करने के अनुरोध सहित उपलब्ध कराया जाये।
2. लम्बी दूरी के मार्गो पर टोल प्लाजा से दैनिक रूप से संचालित ऐसे वाहन जो अनाधिकृत रूप से यात्री परिवहन हेतु संचालित है का विवरण भी सम्भागीय परिवहन अधिकारी को इसको नियंत्रित करने के लिये उपलब्ध कराया जायें।
3. प्रबन्ध निदेशक ने उपरोक्त समस्त विवरण तथा सम्भागीय परिवहन कार्यालय से इन निर्देशों पर हुयी कार्यवाही का विवरण भी निगम मुख्यालय में सीधे मांगा है। विषय की महत्ता एवं गम्भीरता के कारण प्रबन्ध निदेशक ने परिवहन आयुक्त उ0प्र0 से ही प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया है।
कार्यालय के पूर्व आदेशों का संज्ञान लेते हुये परिवहन निगम के उच्च प्रबन्धन ने समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को सम्भागीय परिवहन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर अनधिकृृत वाहनों के राष्ट्रीयकृृत मार्गो पर संचालन में प्रभावी रोक सुनिश्चित कराने तथा निजी वाहनों का संचालन निगम के बस स्टेशनों से 1 कि0मी0 की परिधि से संचालित हो रहे निजी वाहनों के संचालन के स्थान, का विवरण(फोटोग्राफिक साक्ष्य सहित) सम्भागीय परिवहन अधिकारी को इसके प्रतिबन्धित होने के आधार पर नियंत्रित करने के अनुरोध सहित उपलब्ध कराया जाय। प्रवर्तन कार्यवाही में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये है। उ0प्र0 परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि यह प्रवर्तन कार्यवाही प्रत्येक माह में न्यूनतम एक सप्ताह हेतु सम्पादित करते हुए मासिक रिपोर्ट प्रेषित की जाये।








