गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण : ग्राम मोरटा में लगभग 18 बीघा जमीन पर बनी अवैध कालोनी पर चला बुलडोजर

गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत अवैध निर्माण पर सतत् निगरानी हेतु प्रभारी प्रवर्तन जोन-1 द्वारा आज दिनांक 15.06.2024 को निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान ग्राम मोरटा के खसरा संख्या-1104 पर मनोज त्यागी द्वारा लगभग 6000.00 वर्ग गज में सड़क निर्मित किये जाने हेतु मिट्टी भराई व भूखण्ड के डिमार्केशन का अवैध निर्माण एवं नितिन चौधरी, अखिलेश त्यागी व विकास त्यागी द्वारा ग्राम मोरटा के खसरा संख्या-1157, 1160, 1161 में लगभग 18 बीघा जमीन पर अनाधिकृत रूप से निर्मित की जा रही अवैध कालोनी में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

निर्देशित किया गया कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई कार्य न कराया जाये तथा जोन से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा सुपरवाईजर स्टाफ यह सुनिश्चित कर ले कि अवैध निर्माण पर सतत् निगरानी रखते हुए उक्त अवैध निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ न होने पाये। प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माण के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्यवाहियां जारी रहेगी।
तत्क्रम में निर्माणकर्ताओं/ विकासकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि गाजियाबाद़ विकास प्राधिकरण क्षेत्रार्न्तगत भूमि पर विधिवत मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण किया जाये। इसके साथ ही आम जनमानस को भी सूचित किया जाता है कि किसी भी वादग्रस्त/विवादित निर्माण में भवनों का क्रय-विक्रय न करें।








