66,016 अन्त्योदय राशनकार्ड और 2,79,676 पात्र गृहस्थी राशनकार्ड निरस्त

यूपी सीएम न्यूज़।
उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियत्रंण का विनियमन) आदेश-2016 में दी गई व्यवस्था के क्रम में प्रदेश के खाद्य आयुक्त, ने समस्त जिलाधिकारियों को वर्तमान में प्रचलित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डों का सत्यापन कराये जाने के निर्देश पूर्व में निर्गत किये थे, जिसके क्रम में जनपदों से प्राप्त आख्यानुसार अन्त्योदय राशनकार्डों के सत्यापन के उपरान्त कुल 66,016 राशनकार्ड और इसी प्रकार पात्र गृहस्थी राशन कार्डाें के सत्यापन के फलस्वरूप 2,79,676 राशनकार्ड निरस्त किये गये हैं।

यह जानकारी प्रदेश अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि इस अवधि में पात्र पाये गये नवीन आवेदकों को 3,92,164 नये राशनकार्ड भी जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि इस पुनर्विलोकन की प्रक्रिया के फलस्वरूप नये पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है।

ज्ञातव्य है कि अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रत्येक कार्डधारक को 20 किग्रा0 गेहूं, 02 रूपये प्रति किग्रा0 की दर से, 15 किग्रा0 चावल 03 रूपये प्रति किग्रा0 की दर से तथा 01 किग्रा0 चीनी 18 रूपये प्रति किग्रा0 प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 03 किग्रा0 गेहूँ 02 रूपये प्रति किग्रा0 तथा 02 किग्रा0 चावल 03 रूपये प्रति किग्रा0 प्रति यूनिट की दर से वितरित किया जा रहा है।

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