पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा में जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना लाभकारी

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों के पशुओं की मृत्यु की दशा में आर्थिक सुरक्षा के लिए जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। प्रदेश के 75 जनपदों में इस योेजना के द्वारा पशुधन का उचित रख-रखाव, रोगों पर प्रभावी नियत्रंण एवं संतुलित पोषण तथा पशुधन की आर्थिक सुरक्षा पशुधन बीमा द्वारा संभव हो रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 58080 पशुओं के बीमा लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन 36036 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

पशुधन विभाग के प्राप्त जानकारी के अनुसार योजनान्तर्गत पशुओं के बीमा की अवधि 01 वर्ष से 03 बर्ष तक है। पशु मृत्यु का दावा प्रपत्र पूर्ण करने के उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा 15 दिन के अंदर दावे का निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। अद्यतन 365886 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। पशुपालकों द्वारा पशुओं के मृत्युपरान्त 17476 पशुओं का दावा बीमा कम्पनी को प्रेषित किया गया है जिसके सापेक्ष बीमा कम्पनी द्वारा 14569 दावों का निस्तारण कर पशुपालकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

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