UPCM ने आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली और अतिवृष्टि के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रु. की आर्थिक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

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