गौ संवर्धन योजना के तहत गौ पालकों को मिलेगा 80 हजार रूपये तक का अनुदान

- महिला गौ पालकों को 50 प्रतिशत की वरीयता
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत गौ पालकों को अधिकतम 80,000 रूपये का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की है। योजना के प्रथम चरण में योजना 18 जनपदों यथा लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, झाँसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ एवं सहारनपुर में संचालित की जा रही है।
योजना के लाभ हेतु आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर 23 से प्रारम्भ कर दी गई है और आवेदन की अन्तिम तिथि 17 अक्टूबर 2023 है।
पशुधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत बाह्य प्रदेश से उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों (गिर, साहीवाल, थारपारकर एवं हरियाणा प्रजाति) के क्रय पर अनुदान दिया जाएगा। महिला दुग्ध उत्पादकों, गौपालकों को 50 प्रतिशत वरीयता दी जाएगी। क्रय की जाने वाली गाय प्रथम अथवा द्वितीय ब्यात की होनी चाहिए। अनुदान-अधिकतम 02 गाय की इकाई की स्थापना के लागत का 40 प्रतिशत, 80,000 रूपये तक अनुमन्य होगा।
इस योजना के सम्बन्ध में आवेदन पत्र का प्रारूप व सम्बन्धित शासनादेश विभागीय पोर्टल पर तथा सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, दुग्धशाला विकास अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, खण्ड पशुचिकित्सा अधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध है। गौ पालक अधिक जानकारी के लिये अपने जनपद के उक्त कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।