यात्री ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री लेकर ट्रेनों में यात्रा न करें: एस. एम. शर्मा

उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल प्रशासन द्वारा यात्री सुरक्षा व सुविधा को देखते हुए दीपावली एवं छठ पूजा पर्व के दौरान चलने वाली नियमित एवं स्पेशल ट्रेनों के संचालन एवं सुरक्षित यात्रा के परिप्रेक्ष्य में मण्डल रेल प्रबन्धक, एस. एम. शर्मा द्वारा यात्रीगणों से यह अपील की जाती हैं कि किसी भी प्रकार की ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री लेकर ट्रेनों में यात्रा न करेंयह पूर्णतः वर्जित है।

यात्रीगण यदि किसी प्रकार की ज्वलनशील एवं विस्फोटक तथा लावारिस पड़ी वस्तुओं को गाड़ी एवं स्टेशन परिसर में देखते हैतो तुरन्त इसकी सूचना ट्रेन मैनेजरटीटीईस्टेशन मास्टर तथा रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस को अवश्य दें। यह भारतीय रेल अधिनियम 1989 के अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। ट्रेन की छत एवं पायदान पर बैठकर एवं खडे़ होकर यात्रा न करेंयह जानलेवा हो सकता है। स्टेशनों पर तथा फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ न इकट्ठा करे। रेलवे ट्रैक को निर्धारित स्थान से ही पार करेंइसके लिए स्टेशनों पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें।

यात्री स्टेशनों पर यात्रा के दौरान उचित टिकट लेकर तथा सुखद यात्रा हेतु अपने साथ कम सामान लेकर चलें। भारतीय रेल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। यात्री किसी भी आकस्मिक आवश्यकता होने पर भारतीय रेल के हेल्प लाइन नम्बर-139 पर सम्पर्क कर सकते है।

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