खाद्यान्न का मुफ्त वितरण 20 जुलाई तक, निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी

उत्तर प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण आगामी 20 जुलाई, 2024 तक किया जायेगा। निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राशन दुकानदार अपनी उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।

यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने देते हुए बताया कि  अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूं एवं 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा०) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 किग्रा० गेहूं एवं 03 किग्रा० चावल (कुल 05 किग्रा०) का वितरण किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने और राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एन0एफ0एस0ए0 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को जनवरी, 2024 से 05 वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

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