मुख्यमंत्री योगी ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित 02 लाख रु0 वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 03 लाख रु0 करने की आवश्यकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ का लाभ पाने के लिए निर्धारित 02 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 03 लाख रुपये करने की आवश्यकता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ वंचित वर्ग के लिए बड़ा सम्बल बनी है। अधिकाधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि पात्रता के लिए निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया जाए।
मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक बैठक में समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नये वित्तीय वर्ष से ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के अंतर्गत प्रत्येक पात्र नवविवाहित जोडे़ के विवाह हेतु वर्तमान में व्यय की जा रही 51 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 01 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। 01 लाख रुपये की इस राशि में से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किये जाएं, जबकि नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाने चाहिए, शेष 15 हजार रुपये वैवाहिक समारोह में व्यय किये जायें। मुख्यमंत्री जी ने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने ‘वृद्धावस्था पेंशन योजना’ की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र वृद्धजन, पेंशन योजना से वंचित न रहे। योजना के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे फैमिली आई0डी0 से जोड़ा जाना चाहिए। फैमिली आई0डी0 से जुड़ने के बाद पात्रता की श्रेणी का कोई भी निराश्रित वृद्धजन जैसे ही 60 वर्ष का होगा, उसे तत्काल पेंशन की राशि मिलने लग जायेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फैमिली आई0डी0 के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन कवरेज बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।