अवैध निर्माण की शिकायत पर जेई पर कार्रवाई, बिल्डर पर एफ0आई0आर0 के आदेश

जन सुनवाई में प्राप्त हुये 37 प्रकरणों में से 09 का मौके पर हुआ निस्तारण, शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए समय-सीमा की गयी निर्धारित

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डॉ0 रोशन जैकब ने जन सुनवाई में प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र का लिया त्वरित संज्ञान
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में कृषि भूमि की बाउन्ड्रीवॉल गिराने पर प्रवर्तन के अभियंताओं को फटकार
लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरूवार को आयोजित जनता दर्शन में प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डॉ0 रोशन जैकब ने जन सामान्य की समस्याओं की सुनवाई की। इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव व अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा समेत अन्य अधिकारी व अभियंता गण उपस्थित रहे।
जन सुनवाई में पहुंचे पार्षद राजेश सिंह गब्बर ने निशातगंज की पेपरमिल कालोनी में गुरूद्वारे के पास किये जा रहे एक अवैध निर्माण के सम्बंध में शिकायत की। उन्होंने बताया कि एलडीए द्वारा सील किये जाने के बाद भी स्थल पर लगातार निर्माण कार्य हो रहा है। इसमें बिल्डर और प्रवर्तन के कर्मचारियों की सीधी मिलीभगत है। इस पर मण्डलायुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण रोकने के आदेश दिये। साथ ही क्षेत्रीय अवर अभियंता सुरेन्द्र कुमार दीक्षित के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए निलम्बन की कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजने के निर्देश दिये।
इस क्रम में गोसाईंगंज के ग्राम-कासिमपुर बिरूहा निवासी देवेन्द्र कुमार शुक्ला ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने 6 मई, 2025 को उनके गांव में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया था। इसमें प्रवर्तन दल ने दो अवैध प्लाटिंग के बीच स्थित उनकी कृषि भूमि की बाउन्ड्रीवॉल को भी ध्वस्त कर दिया, जोकि उन्होंने आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए बनवायी थी। प्रार्थी का आरोप है कि प्रवर्तन टीम ने उनकी कृषि भूमि की बाउन्ड्रीवॉल पूरी तरह तोड़ दी, जबकि डेवलपर द्वारा अवैध रूप से किये गये विकास कार्यों को आंशिक नुकसान ही पहुंचाया। इस पर मण्डलायुक्त ने प्रवर्तन के अभियंताओं को फटकार लगाते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही डेवलपर द्वारा अवैध प्लाटिंग स्थल पर किये गये विकास कार्यों को पूरी तरह ध्वस्त करने के भी निर्देश दिये।
वहीं, ठाकुरगंज निवासी ज्योति अग्रवाल ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके भाई द्वारा सम्पत्ति का बटवारा कराये बिना चौक में खुन खुन जी रोड स्थित उनके पैतृक कॉम्पलेक्स के द्वितीय तल पर अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण करवाया जा रहा है। उनकी शिकायत पर एलडीए के प्रवर्तन जोन-7 की टीम ने निर्माण कार्य को सील कर दिया था। लेकिन, उनके भाई ने सील पट्टा हटाकर पुनः निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। मण्डलायुक्त ने इस मामले में निर्माण कर्ता के खिलाफ स्थानीय थाने मेें एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के आदेश दिये हैं।
जनसुनवाई में कुल 37 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से 09 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं, शेष प्रकरणों में समय सीमा निर्धारित करते हुए सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिये गये हैं।

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