निदेशक मंडल की 267वीं बैठक संपन्न, आवास विकास के कार्मिकों को बीमारी पर मिलेगा चिकित्सा खर्च

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 267वीं बैठक परिषद के प्रशासनिक भवन स्थित सभा कक्ष में नितिन रमेश गोकर्ण, अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किया गयाः-
• उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी गम्भीर बीमारी के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा अग्रिम तत्काल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता होती है। वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अनुसार चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने में अत्यधिक समय लग जाता है, जिससे कार्मिक को समय से अग्रिम उपलब्ध न होने के कारण इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, को दृष्टिगत रखते हुए नई व्यवस्था धनराशि 2,00000.00 तक कार्यालयध्यक्ष (परिषद में अपर आवास आयुक्त एवं सचिव), 5,00,000.00 तक विभागाध्यक्ष (परिषद में आवास आयुक्त) रु 10,00,000.00 तक सरकार का प्रशासकीय विभाग (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग), 10,00,000.00 से अधिक वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार में प्रशासकीय विभाग को स्वीकृति प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
• उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन्स 1973 (यथासंशोधित) के भाग-4 के विनियम-8 में उल्लिखित आयु सीमा में संशोधन किये जाने के संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
• 10 अवर अभियन्ता (सिविल / विद्युत) के 5 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु समूह-ग के पद पर न्यूनतम सेवा अवधि एवं पदों पर गणना उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन्स 1973 (यथासंशोधित) के लागू किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
• 11 शासनादेश सं0-23-4099 (099)/61/2022 दिनांक 07.02.2024 को परिषद में लोक निर्माण विभाग के समस्त श्रेणी एवं पदनाम के पद की निर्धारित समान शैक्षिक योग्यता के समतुल्य ही समकक्ष शैक्षिक अर्हता के निर्धारण किये जाने एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग (सिविल / विद्युत ओवरसियर्स) सर्विस रेगुलेशन 1973 (यथासंशोधित) के भाग-4 के विनियम 9 (1) उल्लिखित शैक्षिक अर्हता के बिन्दु में समकक्ष अर्हता के रूप में स्वीकार किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
• अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत एच०के० बाधवा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, के विरूद्ध गठित विभागीय जाँच की कार्योत्तर अनुमति सा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान की गयी।
• अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत मो० सलीम अहमद, तत्कालीन निदेशक, के विरूद्ध गठित विभागीय जाँच की कार्योत्तर अनुमति निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान की गयी।
• अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत एम०पी० वैश्य, तत्कालीन निदेशक, के विरूद्ध गठित
विभागीय जाँच की कार्योत्तर अनुमति मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान की गयी।
• अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत नरसिंह प्रसाद, तत्कालीन निदेशक, के विरूद्ध गठित विभागीय जाँच की कार्योत्तर अनुमति निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान की गयी।
• भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना (ग्रीनफील्ड टॉउनशिप) अयोध्या के अन्तर्गत स्थित लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर एन०एच०-27 के Ch- 135+340 से Ch- 137-800 के मध्य परिषद योजना की 03 नग सड़कों हेतु अन्डर पास निर्मित करने हेतु भारतीय राष्ट्री राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रेषित डी०पी०आर० के अनुसार कुल रू0 149.08 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
• जनपद वाराणसी में वृत्त के अधीनस्थ संचालित की जा रही लगभग 2877.00 एकड भूमि वर्ल्ड सिटी एक्सपो भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना वाराणसी, काशीद्वार भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना वाराणसी, जी०टी० रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी एवं वैदिक सिटी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी में लैण्ड पूलिंग नीति/आपसी सहमति के अन्तर्गत भूस्वामियों से विकास अनुबन्ध स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
• उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद अयोध्या में लगभग 1855.67 एकड भूमि पर संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के भूमि अर्जन में आ रही कठिनाईयों / समस्याओं के स्थलीय समाधान हेतु भूस्वामियों से आपसी समझौते के साथ-साथ लैण्ड पूलिंग नीति के अनुसार योजनाओं के भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।
• परिषद कार्यों में सुगमता प्रदान किये जाने की दृष्टि से जोन व जोन के अधीनस्थ सम्पत्ति कार्यालयों के रख-रखाव हेतु पूर्व के समस्त आदेशों को अवकमित करते हुए जोन आयुक्त को वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।