नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 266वीं बैठक संपन्न

लखनऊ 12 जून 2024 

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 266वीं बैठक परिषद के प्रशासनिक भवन स्थित सभा कक्ष में नितिन रमेश गोकर्ण, अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किया गयाः-

परिषद कार्मिकों/परिषद के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-01-24 से 50 प्रतिशत दर से मंहगाई भत्ता/राहत अनुमन्य किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियमावली-1984 (यथा संशोधित 2013) के विनियम-14(2) में आंशिक संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। अनुमोदनोपरान्त परिषद में सम्पत्ति प्रबन्धक के रिक्त 11 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी तथा परिषद के सम्पत्ति संबंधी कार्य सुचारू रूप से संपादित किये जाने में सुगमता होगी।

भर्ती वर्ष 2023-24 में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर प्रोन्नति किये जाने हेतु दिनांक 05.03.2024 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक द्वारा की गयी संस्तुति के अनुपालन में रमेश चन्द्र यादव, समर उपाध्याय, अजय कुमार मित्तल एवं प्रमोद कुमार सिंह को अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पद पर प्रोन्नति की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव मा0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार पूरक प्रथम योजना अयोध्या में समाविष्ट ग्राम-शाहनेवाजपुर मांझा, शाहनेवाजपुर उपरहार, कूढ़ाकेशवपुर मांझा एवं कूढ़ाकेशवपुर उपरहार के भूमि अर्जन हेतु नियोजन समिति की संस्तुतियाँ परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत योजना हेतु 176.941 हे0 भूमि अधिग्रहण तथा सघन आबादी एव धारा-28 के पूर्व पक्के निर्माण/होटल कुल क्षे0-4.97951 हे0 भूमि का असुधार शुल्क लेते हुए परिषद द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार अर्जन मुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

जनपद-वाराणसी में प्रस्तावित ‘‘वर्लड सिटी एक्सपो’’ भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना के अन्तर्गत कुल 193.716 हे0 भूमि में से नियोजन समिति द्वारा द्वारा अर्जन मुक्त की गयी 7.9403 हे0 भूमि पर परिषद अधिनियम के अन्तर्गत आसुधार शुल्क आरोपित करते हुए शेष 185.7757 हे0 भूमि का परिषद अधिनियम 1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव का मा0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिषद द्वारा जनपद लखनऊ में संचालित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 मोहनलालगंज, लखनऊ में जिसमें परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत धारा-28 का गजट प्रकाशन कराया जा चुका है, परन्तु अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी है। योजना से आच्छादित काश्तकारो-भूस्वामियों को आपसी समझौते एवं अनिवार्य अभिनिर्णय के साथ-साथ लैण्ड पूलिंग स्कीम का भी विकल्प दिये जाने हेतु परिषद हित में निर्णय लिये जाने संबंधी प्रस्ताव का मा0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना (ग्रीनफील्ड टॉउनशिप) अयोध्या की सीमा के अन्तर्गत लखनऊ अयोध्या गोरखपुर राजमार्ग सं0-27 के CH.135+340 से CH.137+800 भाग पर पूर्व में प्रस्तावित एलिवेटेड हाइवे के स्थान पर योजना की क्रास हो रही 03 नग सड़को पर अण्डरपास निर्मित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिषद की विभिन्न योजनाओं में स्थित रिक्त फ्लैट्स/अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु परिषद स्तर से किये गये प्रयासों के बाद भी रिक्त फ्लैट्स/अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण अपेक्षाकृत न हो पाने के कारण परिषद अधिक मात्रा में धनराशि अवरूद्ध है, जिससे कि परिषद की वित्तीय स्थिति की सुदृढता पर प्रभाव पड रहा है उक्त फ्लैट्स /अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण कर परिषद की वित्तीय स्थिति के सुधार किये जाने हेतु परिषद में मार्केटिंग सेल का गठन किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मा0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिषद में अनिर्माण शुल्क एवं समयवृद्धि शुल्क के पुनः निर्धारण के सम्बन्धी प्रस्ताव का मा0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत महेश कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय जाँच गठित किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

परिषद की विभिन्न योजनाओं के एन्क्लेवों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त फ्लैटों के निस्तारण हेतु विशेष पंजीकरण योजना (तृतीय चरण) के प्रस्ताव का अनुमोदन मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

परिषद की नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना फेज-2, मोहनलालगंज, लखनऊ के भूमि अर्जन हेतु नियोजन समिति की संस्तुतियाँ परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत योजना हेतु 23.5011 हे0 भूमि अधिग्रहण तथा सघन आबादी एवं धारा-28 के पूर्व पक्के निर्माण कुल क्षेत्रफल 0.274 हे0 भूमि को घटाते हुए अवशेष 23.4737 हे0 भूमि का आसुधार शुल्क लेते हुए अर्जन मुक्त करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

इस अवसर पर डा0 नितिन रमेश गोकर्ण, अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, डा0 बलकार सिंह, आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद , डा0 नीरज शुक्ला, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव 4. डा0 महेश चन्द्र पाण्डेय, वित्त नियंत्रक, डी0वी0 सिंह, मुख्य अभियन्ता, अनिल मिश्रा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, संजीव कश्यप, मुख्य वास्तुविद नियोजक, दीपक सिंह, प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव, वित्त, कल्याण बनर्जी, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, नगर विकास मौजूद रहे।

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