प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 172 करोड़ 66 लाख रु. से अधिक की धनराशि की स्वीकृति

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सामान्य मद (अनुदान संख्या-13) मे राज्यांश की अवशेष धनराशि के सापेक्ष रूपये 17266.56 लाख (रूपये एक सौ बहत्तर करोड़ छाछठ लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि स्टेट नोडल बैंक एकाउन्ट से पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातें में  नियमानुसार अन्तरित की जाय।

जारी शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए

स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन समय से किया जाय और धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय

ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

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