प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना : 141 करोड़ 45 लाख रू. से अधिक की धनराशि की स्वीकृति

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में भारत सरकार से मदर सेक्शन के रूप में प्रथम किश्त की अवमुक्त केन्द्र की धनराशि रु0-10000.00 लाख के सापेक्ष अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश रू० 5095.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-3396.67 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-8491.67 लाख तथा नॉन शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु रु0-3700.00 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रु०-12191.67 लाख को अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। यह धनराशि निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। इस धनराशि में सब्सिडी मद में रू 84 करोड़ 91 लाख 67 हजार, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान मद में रू9 करोड़ 50 लाख, प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रशासनिक मद में रू. 3 करोड़ 50 लाख तथा मशीन व सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में रू. 24 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
इसी तरह प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन में अनुदान सं 81 के अंतर्गत रू252 लाख की व अनुदान सं 83 के अंतर्गत रू 1701.67 लाख की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किये जाने का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक का होगा। वित्तीय स्वीकृतियों जारी करने अथवा धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी निर्देश दिए गए हैं स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।