उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने दो ARM को किया निलंबित
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने राजेश कुमार-111. प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, फजलगंज / माती डिपो को जिनके विरुद्ध अपने मूल कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन न करने एवं शिथिलता बरतने, स्वेच्छाचारिता पूर्वक कार्य करने, डिपो में भ्रष्टाचार को बढ़ावा / संरक्षण देने एवं माती डिपो की वाहन संख्या यू०पी० 77 एन 2313 में कुल 15 यात्री यात्रारत थे, जिसमें से 14 यात्री लखनऊ से कानपुर एवं 01 यात्री लखनऊ से उन्नाव के लिए कुल 15 बिना टिकट पकड़े जाने खराब ई०टी०एम० मशीन निर्गत कराये जाने, फजलगंज डिपो का लोड फैक्टर एवं कैश कलेक्शन कम प्राप्त किये जाने, अपने अधीनस्थ मागों की समुचित चेकिंग न करने/ कराये जाने, चालकों/परिचालकों से निर्धारित मानक से कम संचालन कराये जाने, निगम को वित्तीय क्षति पहुंचाने, डिपो में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने उच्चाधिकारियों / मुख्यालय के निर्देशों / आदेशों की अवहेलना करने, अपने कर्तव्यों / निगम के प्रति निष्ठावान न रहने,आदि गंभीर आरोपों के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रख्यापित करते हुये तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
एक अन्य प्रकरण में अजय कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, विन्ध्यनगर डिपो, वाराणसी क्षेत्र जिनके विरुद्ध, अपने दायित्वों / कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता बरतने, अधीनस्थों पर पर्यवेक्षीय नियंत्रण शिथिल रखने, मार्ग चेकिंग करने / कराने में शिथिलता बरतने, संचालन प्रतिफलों में गिरावट लाने, निगम को वित्तीय क्षति पहुँचाने, माह जनवरी 2023 से 12 मार्च 2023 तक मुख्यालय द्वारा निर्धारित चेकिंग कार्यक्रम के अनुरूप किसी भी माह में कार्य न करने, परिचालकों के साथ दुरभिसन्धि कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों / निर्देशों का अनुपालन न करने / कराने आदि गम्भीर आरोपों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रख्यापित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
निलम्बन की अवधि में अजय कुमार को वित्तीय नियम संग्रह -2 खण्ड-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की धनराशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि का महगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपातिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन की अवधि को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होगे कि जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।