एलडीए : आशियाना, पी0जी0आई0, काकोरी व पारा में शाॅपिंग काॅम्पलेक्स-शोरूम समेत 05 अवैध निर्माण सील

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-2 व जोन-3 की टीम ने की कार्यवाही

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को प्रवर्तन दस्ते ने आशियाना, पी0जी0आई0, काकोरी व पारा थानाक्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध रूप से कराये गये व्यावसायिक व आवासीय निर्माणों को सील किया गया।

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि गोरख नाथ यादव द्वारा तेलीबाग में शनि मंदिर चौराहे के पास कुमार काॅम्पलेक्स के बगल में लगभग 1200 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के लोअर व अपर ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कराकर शोरूम का संचालन किया जा रहा था। वहीं, अमर पाल सिंह राठौर व अन्य द्वारा पी0जी0आई0 थानाक्षेत्र के साउथ सिटी, रत्नाकरखण्ड में भूखण्ड संख्या-ए-45 पर लगभग 5000 वर्गफिट क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक को कवर्ड करते हुए तीन मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था।

इसके अलावा एम0पी0 तिवारी व अन्य द्वारा कानपुर रोड योजना के सेक्टर-आई में आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूखण्ड संख्या-ई/242 व ई/243 का आमेलन करके भूतल व प्रथम तल तक आवासीय भवन का निर्माण कराया गया था।

अवैध रूप से किये गये इन निर्माण कार्यों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता ऋतुपाल, सुशील कुमार सिंह व विपिन बिहारी राय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों को सील कर दिया गया।

प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि संजय सिंह व अन्य द्वारा काकोरी में मौदा रोड के पास ग्राम-डिगिया में लगभग 800 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पूर्वनिर्मित भूतल के ऊपर प्रथम तल के निर्माण के लिए शटरिंग का कार्य कराया जा रहा था। इसके अलावा रामविलास द्वारा पारा में एचपी पेट्रोल पम्प के सामने लगभग 1800 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक गतिविधि हेतु बेसमेंट व अपर ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन दोनों अवैध निर्माणों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश दिये गये थे।

जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता अम्बरीश कुमार, रविशंकर राय व शशिभूषण मिश्रा द्वारा दोनों निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया गया।

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