UPCM सरकार कैबिनेट में 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश।
UPCM की अध्यक्षता में आज लोकभवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-
1- राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के वर्तमान सत्र का सत्रावसान।
2- अधिशासी अधिकारी निहाल चन्द्र को सेवा से पदच्युत किए जाने के दण्ड के स्थान पर लोक सेवा आयोग द्वारा
संस्तुत 03 वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोके जाने का दण्ड देने और पुनः सेवा में वापस लेने का निर्णय।
3- उ.प्र. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस पर कर की दर युक्तियुक्त (05 प्रतिशत) करने का निर्णय।
4- ‘मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना’ लागू करने का निर्णय।
5- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार आवेदन पत्रों के निस्तारण और निर्गमन की प्रक्रिया एवं निस्तारण के स्तर व समय-सीमा के निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय।
6- आंगनबाड़ी सेवाओं के अनुपूरक पोषाहार तथा किशोरी बालिकाओं के अनुपूरक पोषाहार के लिए भारत सरकार की पुनरीक्षित दरों को
लागू करने और राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्ययभार के वहन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी।
7- उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रतिनिधायन।
8- गोरखपुर की बन्द पड़ी पिपराईच चीनी मिल की अविवादित भूमि पर नयी चीनी मिल, को-जनरेशन प्लाण्ट एवं आसवानी की स्थापना का निर्णय।
9- जनपद बस्ती में बन्द पड़ी मुण्डरेवा चीनी मिल की अविवादित भूमि पर नयी चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट की स्थापना का निर्णय।
10- उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली में शिक्षकों के लिए विशेष अवकाश का प्राविधान करने और असाधारण अवकाश के प्राविधान में आंशिक संशोधन का निर्णय।
11- जनपद इलाहाबाद में विकास खण्ड सहसों एवं श्रृंगवेरपुरधाम के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी।