नववर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु सावधानी बरते : मुख्य सचिव

लखनऊ।
कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत गाइडलाइन्स के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नववर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु विशेष सजगता/सावधानी बरते जाने व कोविड प्रोटोकाॅल/गाइडलाइन्स का पूर्णतः पालन कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश समस्त मण्डलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जारी किये गए हैं।

उक्त जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों व अन्य आने वाले कार्यक्रमों में लोगों का अधिक संख्या में एकत्रित होना स्वाभाविक है, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की संभावना रहेगी, कार्यक्रमों में विशेष सजगता/सावधानी बरतते हुए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों/कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पूर्णतः पालन कराये जाने के साथ-साथ नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किये जाएं। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाए तथा उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाए।

इसके अतिरिक्त आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों से भली-भांति अवगत करा दिया जाए, यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाॅल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा। किसी भी बन्द स्थान यथा हाॅल एवं कमरे में कार्यक्रम की स्थिति में हाॅल एवं कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान एवं मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्ध की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जाए। आयोजकों को कार्यक्रम आयोजन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की निर्धारित संख्या एवं मास्क धारण करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश एवं सैनिटाइजेशन कराये जाने के सम्बन्ध में अवश्य अवगत करा दिया जाए।

इसके अलावा नववर्ष के कार्यक्रमों के दृष्टिगत वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर पी0ए0 सिस्टम, लाउड हेलर आदि के माध्यम से अनवरत प्रचार-प्रसार कराया जाए। जनता के व्यक्तियों को नववर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर न मनाकर यथासंभव अपने-अपने घरों में ही मनाए जाने के लिए प्रेरित किया जाए। कार्यक्रम स्थलों के आस-पास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढ़ंग से सुनिश्चित करायी जाए। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलों पर यथावश्यक ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी सतत् निगरानी की जाए। यू0पी0 112 के वाहनों का विशेष कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन किये जाने हेतु प्रभारी द्वारा अवश्य विचार कर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त नववर्ष पर्व के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की तत्परता से रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी अवश्य रखी जाए। जनपद के स्थानीय अभिसूचना तंत्र को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जए। उन्होंने बताया कि मदिरा की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुए आराजक एवं असामाजिक व आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखी जाए। होटल, रेस्टोरेन्ट, शाॅपिंग माॅल, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्गों एवं बाजारों चैराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नववर्ष के दौरान रात्रि में दुपहिया, चार पहिया आदि के वाहन चालकों को प्रभावी चेकिंग (विशेष कर उनके शराब पीये होने की जांच) अवश्य करायी जाए, साथ ही उन्हें यातायात नियमों का सम्यक अनुपालन एवं स्वयं को सुरक्षित रहने हेतु शालीनता से जागरूक किया जाए।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

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