एलडीए : 7.5 मीटर चौड़ी शासकीय सड़कों पर भी पास हो सकेगा भवन मानचित्र, बैठक सम्पन्न
नये बिल्डिंग बायलॉज को लेकर नागरिकों के बीच पहुंचा एलडीए, बिल्डर व व्यापारियों ने नये प्रावधानों का किया स्वागत

नागरिक बोले.. नये बायलॉज से नियोजित विकास को मिलेगा बल, जटिलता दूर होने से नक्शा पास कराने को आगे आएंगे लोग
मेरा भूखण्ड 7.5 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है। क्या वहां मकान का नक्शा पास हो सकेगा? जवाब मिला-जी हां, विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कालोनियों को छोड़कर आवासीय भू-उपयोग में शासकीय विभागों द्वारा निर्मित 09 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर एकल आवासीय भवन मानचित्र कुछ शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाएगा। यह सुनकर आशियाना निवासी दिनेश कुशवाहा के चेहरे पर मुस्कान खिल गयी। वह बोले बेटे के साथ एलडीए ऑफिस आऊंगा और नक्शे के लिए आवेदन करूंगा।
शहरों में भवन निर्माण के लिए लागू किये गये नये बिल्डिंग बायलॉज को लेकर एलडीए के अधिकारी नागरिकोें के बीच पहुंचे तो लोग उत्साह से भर गये। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर मंगलवार को प्रवर्तन व नियोजन विभाग की टीम ने आशियाना, महानगर और चारबाग क्षेत्र में लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान बिल्डर, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट्स, व्यापारियों समेत विभिन्न पेशे के लोगों ने नये बिल्डिंग बायलॉज का खुले मन से स्वागत किया।
आशियाना स्थित होटल स्काई हिल्टन में आयोजित बैठक में एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य नगर नियोजक के0के0 गौतम व जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी पहुंचे। उन्होेंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बताया कि नये बायलॉज में पुराने कई नियमों को शिथिल करते हुए भवन निर्माण में काफी सहूलियतें व छूट दी गयी है। बैठक में लोगों ने पूछा कि अगर पूर्व में निर्माण कार्य कराया जा चुका है तो क्या फिर नये बायलॉज के हिसाब से शमन मानचित्र पास हो जाएगा। इस पर अधिकारियों ने अवगत कराया कि पूर्व में निर्मित कराये जा चुके सभी प्रकार के भवनों का शमन मानचित्र नये बायलॉज के प्रावधानों के तहत कराया जा सकेगा।
वहीं, चारबाग के होटल विश्वनाथ में बिल्डर व व्यापार मण्डल के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह व जोनल अधिकारी वन्दना पाण्डेय ने नये बिल्डिंग बायलॉज को लेकर लोगों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान व्यापारियों ने आवासीय भू-उपयोग में व्यावसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के सम्बंध में सवाल पूछे।
जवाब में बताया गया कि अगर भूखण्ड 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है तो 33 प्रतिशत व्यावसायिक, 33 प्रतिशत ऑफिस स्पेस एवं 34 प्रतिशत आवासीय उपयोग में मानचित्र स्वीकृत हो जाएगा। इसमें यदि 02 उपयोग का विकल्प लिया जाएगा तो 49 प्रतिशत व्यावसायिक व 51 प्रतिशत आवासीय उपयोग में मानचित्र स्वीकृत होगा। इसके अलावा 100 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल में भवन मानचित्र नहीं पास कराना पड़ेगा, सिर्फ 01 रूपये शुल्क देकर पंजीकरण कराना होगा।
इसी तरह महानगर में क्लासिक चौराहे के पास व्यापार मण्डल के सहयोग से निजी होटल में आयोजित की गयी बैठक में प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी विराग करवड़िया व उनकी टीम ने लोगों को नये बायलॉज की बारीकियों से अवगत कराया।
सभी जगहों पर लोगों ने न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेग्यूलेशन-2025 की जमकर सराहना की। बिल्डर व व्यापारियों ने कहा कि यह बदलाव आम आदमी की जरूरतों के लिहाज से बेहद जरूरी था। इससे तमाम तरह की अनावश्यक जटिलताओं पर विराम लग गया है। इससे नियोजित विकास को गति मिलेगी और अधिक से अधिक संख्या में लोग नियमानुसार नक्शा पास कराने के लिए आगे आएंगे।