श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए तीसरी याचिका दायर

मथुरा।
ब्यूरो चीफ : अजीत चौहान। मथुरा में सिविल कोर्ट ठाकुर केशव देव महाराज और अन्य की ओर से कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए तीसरी याचिका दायर की गई है।
याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी को होगी।
युनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल, धर्म रक्षा संघ प्रमुख सौरभ गौड़ और वकील राजेंद्र माहेश्वरी और महेंद्र प्रताप सिंह सहित याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि
श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह समिति के बीच 1968 का समझौता अवैध था।
उन्होंने दावा किया कि सेवा संघ किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं था, क्योंकि पूरी भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है।
पहले की दो याचिकाएं लखनऊ की एक वकील रंजना अग्निहोत्री और श्रीकृष्ण विराजमान ने दायर की थी। याचिकाओं पर 7 जनवरी को सुनवाई होगी।
इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास अब कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के समर्थन में एक देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगा।








