बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों/कृषकों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए 55 करोड़ रूपये मंजूर

उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा घोषित राज्य आपदाओं के अंतर्गत बाढ़ की संभावना को देखते हुए बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों/कृषकों को राहत सहायता प्रदान किये जाने  एवं बाढ़ प्रबंधन से संबंधित अन्य अनुमन्य राहत कार्यों के लिए कुल 55 करोड़ रूपये मंजूर किये हैं। मंजूर की गयी धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी को सौंप दी गयी है।

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार जनपद अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रूखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, महराजगंज, मऊ, संत कबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर के लिए प्रति जनपद के लिए 02 करोड़ रूपये के अनुसार कुल 36 करोड़ रूपये, जनपद बंदायू, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, कानपुरदेहात, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखीमपुरखीरी, मीरजापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव तथा वाराणसी के लिए 01 करोड़ रूपये के अनुसार कुल 12 करोड़ रूपये तथा जनपद अलीगढ़, बांदा, बरेली, चंदौली, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, कन्नौज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ तथा रायबरेली के लिए 50 लाख रूपये के अनुसार कुल 07 करोड़ रूपये मंजूर किए गए हैं। शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि स्वीकृत धनराशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, कुअंा-नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा संाड एवं वनरोज (नील गाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है।

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