जीडीए : प्रवर्तन जोन-4 ने सील परिसर में किये जा रहे अवैध निर्माण को फिर से किया सील

ग़ज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत अवैध निर्माण पर सतत् निगरानी हेतु प्रवर्तन जोन-4 के प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह, अपर सचिव द्वारा 20.08.2024 को जोन का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान खसरा संख्या-687मि व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजि0 पर नितिन कुमार शर्मा एवं रवि कुमार शर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 250.00 वर्ग मी0 में भूतल पर कॉलम खडे किये जाने पर वाद संख्या-002811/अ0नि0/24 योजित कर दिनांक 24.04.2024 को सीलिंग की कार्यवाही की गयी थी, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा हठधर्मिता अपनाते हुए सील परिसर में पुनः किये जा रहे अवैध निर्माण को प्रवर्तन जोन-4 की टीम, पुलिस बल की उपस्थिति में पुनः विधिवत् सीलिंग की कार्यवाही की गयी।
निर्देशित किया गया कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई कार्य न कराया जाये तथा जोन से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा सुपरवाईजर सतत् निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अवैध निर्माण पुनः प्रारम्भ न होने पाये। प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माण/विकास कार्य के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्यवाहियां जारी रहेंगी। तत्क्रम में निर्माणकर्ताओं/ विकासकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि गाजियाबाद़ विकास प्राधिकरण क्षेत्रार्न्तगत भूमि पर विधिवत मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण किया जाये। इसके साथ ही आम जनमानस को भी सूचित किया जाता है कि किसी भी वादग्रस्त/विवादित निर्माण में सम्पत्ति का क्रय-विक्रय न करें।








