कानपुर देहात में उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों पर कृषि विभाग की कार्रवाई, तीन विक्रेताओं का प्राधिकार पत्र निलंबित

कानपुर देहात, 12 अगस्त 2025
खरीफ अभियान 2025 के अंतर्गत किसानों को गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु जिला कृषि अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा जनपद के विभिन्न उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 5 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 3 उर्वरक विक्रेताओं का उर्वरक प्राधिकार पत्र अनियमितता के कारण निलंबित कर दिया गया।

मुख्य निरीक्षण बिंदु:

  1. लकी खाद भंडार, विसायकपुर रनियां
    दिनांक 11.08.2025 को 12.465 मैट्रिक टन यूरिया की बिक्री पीओएस मशीन पर दर्ज थी, किंतु वितरण रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं थी।
    साथ ही, 10.08.2025 की प्रविष्टि में भी विक्रेता द्वारा अधिक मात्रा दर्शाई गई थी। पुष्टि पर किसान ने केवल 4 बोरी यूरिया खरीद की बात कही जबकि रजिस्टर में 6 बोरी दर्शाई गई थी।
    => प्राधिकार पत्र निलंबित

  2. जय बालाजी खाद भंडार, गहोवा
    निरीक्षण के समय फर्म बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, रेट बोर्ड, स्टॉक रजिस्टर, एवं वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।
    भौतिक स्टॉक भी शून्य पाया गया।
    => प्राधिकार पत्र निलंबित

  3. किसान खाद भंडार, चिलौली डेरापुर
    स्टॉक एवं रेट बोर्ड के साथ-साथ आवश्यक अभिलेख जैसे स्टॉक रजिस्टर और वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे।
    भौतिक स्टॉक और पीओएस डेटा में भिन्नता पाई गई।
    => प्राधिकार पत्र निलंबित

  4. थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार, तिगाई
    निरीक्षण में 376 बोरी यूरिया, 28 बोरी डीएपी, एवं 6 बोरी एनपीके उपलब्ध पाए गए।
    यहाँ कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

  5. कुमार खाद भंडार, डेरापुर
    निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में उर्वरक उपलब्ध पाया गया, परंतु रिपोर्ट में विशेष अनियमितता का उल्लेख नहीं है।

जिला कृषि अधिकारी की चेतावनी:

जिला कृषि अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा सभी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने:

  • फर्म बोर्ड

  • स्टॉक बोर्ड

  • रेट बोर्ड

  • स्टॉक रजिस्टर

  • वितरण रजिस्टर

को अद्यतन रखें। साथ ही खतौनी एवं फसल सिफारिश के अनुसार ही आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पीओएस मशीन पर उर्वरक बिक्री सुनिश्चित करें।

किसी भी प्रकार की अनियमितता क्षम्य नहीं होगी। आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है एवं आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

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