प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 02 अरब 09 करोड़ 11 लाख से अधिक की धनराशि मंजूर

उत्तर प्रदेश शासन नेे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के प्रथम अंश की धनराशि 20911.42 लाख रूपये (रूपये दो अरब नौ करोड़ ग्यारह लाख बयालिस हजार मात्र) स्वीकृत करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये हैं।
इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही के लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैैं, जिसमें कहा गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रेतर किश्त व धनराशि का आहरण किया जायेगा।
इसके अलावा लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य के लिए लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान न प्रदान किया गया हो।








