आंगनबाड़ी केन्द्रों में योजनान्तर्गत लाभार्थियों को वितरित किये जाने हेतु 10,11,19,000 की धनराशि स्वीकृत

लखनऊ।
उत्तर सरकार ने अनुपूरक पोषाहार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों, 03 वर्ष से 06 वर्ष की आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को गेहूं व चावल के रूप में पुष्टाहार की आपूर्ति पर आने वाले अनुमानित व्यय का अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की है। इस सम्बन्ध में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया है।
जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के जनपदों की समस्त बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पुष्टाहार आपूर्ति हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकास खण्ड स्तर पर पुष्टाहार उत्पादन की अवस्थापना विकास होने तक पुष्टाहार हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप टेक होम राशन को ड्राई राशन ;क्तल त्ंजपवदद्ध के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्रों में इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों को वितरित किये जाने हेतु माह अक्टूबर, 2020 के लिए रूपये 1011.19 (रूपये दस करोड़ ग्यारह लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण करने एवं इस प्रयोजन हेतु खाद्य एवं रसद विभाग को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।







