बिजनौर में 40 बीघा जमीन पर अवैध कालोनी बसा रहा था ‘ट्रस्ट अस ग्रुप’, एलडीए ने चलाया बुलडोजर

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने की बड़ी कार्यवाही

इंदिरानगर व महानगर में बिल्डर द्वारा बनाये जा रहे अवैध काॅम्पलेक्स व रो-हाउस भवनों को प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने किया सील

बिजनौर के असरफनगर में मेसर्स ट्रस्ट अस ग्रुप द्वारा लगभग 40 बीघा जमीन पर प्लाटिंग करते हुए अवैध कालोनी बसायी जा रही थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर शुक्रवार को प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने स्थल पर बुलडोजर चलाकर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। वहीं, प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने इंदिरानगर व महानगर क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए बिल्डर द्वारा अवैध रूप से निर्मित किये जा रहे व्यावसायिक काॅम्पलेक्स, बहुमंजिला भवन व रो-हाउस भवनों को सील किया।

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि विभूतिखण्ड स्थित एल्डिको काॅरपोरेट टाॅवर में मेसर्स ट्रस्ट अस ग्रुप का कार्यालय है। कंपनी के प्रतिनिधि अनिल सिंह, जर्नादन सिंह व अन्य द्वारा बिजनौर के ग्राम-असरफनगर, बंगाली कालोनी एवं मौलवीखेड़ा में भूमि खसरा संख्या-228, 233, 231, 245 इत्यादि लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इस अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे।

जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता भरत पाण्डेय व प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी।

इस दौरान डेवलपर द्वारा स्थल पर विकसित की गयी सड़कें, नाली, बाउन्ड्रीवाॅल, बिजली के खम्भे, साइट आफिस व भूखण्डों के डिमार्केशन के लिए ईंटों से किये गये चिनाई आदि के कार्य को ध्वस्त कर दिया गया।

अवैध काॅम्पलेक्स व रो-हाउस भवनों पर सीलिंग की कार्यवाही
प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी राजकुमार ने बताया कि अमन अग्रवाल व अन्य द्वारा इंदिरानगर के ग्राम-चांदन में मानस सिटी के पास खसरा संख्या-288 पर लगभग 7000 वर्गफिट क्षेत्रफल में रो-हाउस भवनों व लगभग 2000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर दो मंजिला व्यावसायिक काॅम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे उक्त निर्माण कार्यों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे।

इसके अलावा महानगर के सेक्टर-ए में भूखण्ड संख्या-बी-21 पर डी0के0 गुप्ता द्वारा लगभग 950 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से निर्मित की जा रही बहुमंजिला बिल्डिंग को पुनः सील करने के आदेश दिये गये थे।

जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता एन0एन0 चौबे के नेतृत्व में अवर अभियंता सुभाष शर्मा व जितेन्द्र कुमार द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों को सील कर दिया गया।

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