यूपी में नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए उप निर्वाचन की घोषणा

उ0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के रिक्त सदस्य के स्थानों/पदों के लिए उप निर्वाचन की तारीखों की घोषणा कर दी है। नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के रिक्त सदस्यों के ऐसे स्थानों/पदों पर ही उप निर्वाचन होगा, जो कि उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो। यह निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत सम्पन्न किया जाएगा। यह उप निर्वाचन उ0प्र0 नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा।
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के रिक्त सदस्यों के स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन कराने के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति 22 जून, 2024 को सुबह 11ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक की जा सकेगी। इसी प्रकार नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 जून को सुबह 11ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। प्रत्याशियों द्वारा अभ्यर्थन वापसी 26 जून को सुबह 11ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक की जा सकेगी। इसी प्रकार प्रत्याशियों को प्रतीक आवंटन 27 जून को सुबह 11ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जायेगा।
प्रदेश के 23 जनपदों की नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में रिक्त 29 सदस्यों के स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन के लिए मतदान 08 जुलाई, 2024 को सुबह 7ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक होगा तथा मतगणना 10 जुलाई, 2024 को सुबह 8ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने उप निर्वाचन से संबंधित जनपदों के जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को निर्देशित किया है कि वे अपने जनपदों में 15 जून, 2024 को सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे और इसे सरकारी गजट में भी प्रकाशित करायेंगे। इसके अलावा, रिटर्निंग अधिकारी 18 जून, 2024 को वार्ड के उप निर्वाचन की सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे। इस उप निर्वाचन के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।